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सोमवार, 13 नवंबर 2017

GST रेट्स में बदलाव करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था: राजनाथ सिंह

लखनऊ.यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST में हाल ही में जो बदलाव किए गए हैं, उनका मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। राजनाथ ने कहा कि जीएसटी के रेट्स में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था। बता दें कि पहले 28% टैक्स ब्रैकेट में 228 आइटम्स थे। इनमें से 178 आइटम्स पर टैक्स घटाकर उन्हें 18% के स्लैब में लाया गया है। इसके अलावा कई और आइटम्स के टैक्स घटाए गए हैं।

मोदी को है जीएसटी से जुड़े मामलों की जानकारी

- राजनाथ ने कहा कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने इसमें जो बदलाव किए हैं, उनके बारे में पहले से विचार किया जा रहा था। सिंह के मुताबिक- प्रधानमंत्री को भी इस पूरे मामले की जानकारी थी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस बारे में जो भी बदलाव जरूरी हैं, वो किए जाने चाहिए। 
- राजनाथ ने कहा- प्रधानमंत्री के कहने के बाद ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और बदलावों पर सहमति बनी। उम्मीद है कि इन बदलावों से अब कारोबारी भी खुश होंगे। सिंह ने यह बात यहां मीडिया से बातचीत में कही।

वन नेशन-वन टैक्स

- राजनाथ ने कहा कि सभी बिजनेसमैन या कारोबारी अब जीएसटी से बहुत खुश हैं। हमने इसे ‘एक देश और एक टैक्स’ के तौर पर लागू किया है। इससे जनता को बहुत फायदा होगा।

178 आइटम्स अब 18% के टैक्स स्लेब में

- जीएसटी काउंसिल में लिए गए अहम फैसलों के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने शुक्रवार को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 28% टैक्स ब्रैकेट में पहले 228 आइटम्स थे। इनमें से 178 आइटम्स पर टैक्स घटाकर उन्हें 18% के स्लैब में लाया गया है। इसके अलावा कई आइटम्स के टैक्स घटाए गए हैं। जेटली ने कहा था कि सभी तरह के रेस्टोरेंट्स पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। जेटली के मुताबिक इन नए रेट्स का फायदा 15 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इन बदलावों पर कहा था कि इससे हमारे नागरिकों को भविष्य में फायदा होगा।
पहले कितना टैक्स लगता था?

- अरुण जेटली ने कहा था, "देश में सभी एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। पहले नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर 12% GST लगता था। इसके अलावा एसी रेस्टोरेंट में 18% जीएसटी लगता था।"

होटलों के चार्ज पर कितना फर्क पड़ेगा?

- स्टार्ड होटल के रेस्टोरेंट जो हर दिन एक रूम का 7500 रुपए या उससे ज्यादा चार्ज करते हैं, उन पर 18% GST लगेगा और इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा भी मिलेगा। लेकिन वो रेस्टोरेंट जो 7,500 से कम चार्ज करते हैं, उन पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा और उन्हें ITC का फायदा नहीं मिलेगा।

जीएसटी की टैक्स स्लैब में किस तरह हुआ बदलाव

- जेटली ने बताया, "28% टैक्स कैटेगरी में से 178 आइटम्स को 18% टैक्स स्लैब में लाया गया। 13 आइटम्स को 18% से 12% के टैक्स स्लैब में लाया गया। 6 आइटम्स को 18% से 5% के टैक्स स्लैब मेें लाया गया, 8 आइटम्स को 12% से 5% के टैक्स स्लैब लाया गया। इसके अलावा 6 आइटम्स को 5% से 0 की कैटेगरी में लाया गया है।"

28% से 18% के स्लैब में कौन से आइटम्स आए?

- च्यूइंगगम, चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पाउडर, मार्बल और ग्रेनाइट, डेंटल हाईजीन प्रोडक्ट, पॉलिश और क्रीम, सेनेटरी वेयर्स, लेदर क्लोदिंग, आर्टिफिशियल फर, विंग्स, कुकर, स्टोव, आफ्टर शेव, डियोड्रेंट, डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर, रेजर्स एंड ब्लेड्स, कटलरी, स्टोरेज वॉटर हीटर, बैट्री, चश्मे, रिस्ट वॉच, मैट्रेस जैसे आइटम्स।

किन आइटम्स पर 28% टैक्स लगता रहेगा?

- पान मसाला, कोल्डड्रिंक्स और बेवरेज, सिगार और सिगरेट, तम्बाकू के प्रोडक्ट, सीमेंट, पेंट, परफ्यूम, एसी, डिश वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, कार, टू व्हीलर, एयरक्राफ्ट और याट जैसे आइटम्स।

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